CBDT Angel Tax Notification: स्टार्टअप कंपनियों में निवेश के वैल्यूएशन को लेकर CBDT ने नए एंजल टैक्स नियम नोटिफाई किए
Angel Tax: स्टार्टअप कंपनियों में निवेश के वैल्यूएशन को लेकर CBDT ने नए एंजल टैक्स नियम नोटिफाई किए
CBDT Angel Tax Notification: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज Central Board of Direct Taxes (सीबीडीटी) ने आज स्टार्टअप कंपनियों के लिए नए एंजल टैक्स नियमों को नोटिफाई कर दिया है. आज स्टार्टअप कंपनियों के रेसीडेंट और नॉन रेसीडेंट इंवेस्टर्स को जारी इक्विटी और कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रिफरेबल शेयर- Compulsorily Convertible Preference Shares (सीसीपीएस) के वैल्यूएशन के लिए नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है.
सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम के नियम 11यूए में बदलाव के तहत यह प्रावधान किया है कि कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रिफरेबल शेयर का मूल्यांकन भी उचित बाजार मूल्य पर आधारित हो सकता है.
संशोधित नियमों के ड्राफ्ट में प्रस्तावित पांच नए वैल्यूएशन के तरीकों को भी कायम रखा गया है. ये हैं-
कंपनी मल्टीपल मेथड
प्रॉबिबिलिटी वेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न मेथड
ऑप्शन प्राइसिंग मेथड,
माइलस्टोन एनालिसिस मेथड
रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड
आज इसके बारे में इनकम टैक्स इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है जिसमें बताया गया है कि मई 2023 में इसको लेकर स्टेकहोल्डर्स और जनरल पब्लिक से फीडबैक मंगाया गया था.
पीटीआई भाषा को दी गई जानकारी में एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा कि नए एंजल टैक्स नियमों ने सीसीपीएस मूल्यांकन तंत्र के एक महत्वपूर्ण पहलू का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है, जो पहले नहीं था, क्योंकि उद्यम पूंजी (वीसी) कोषों द्वारा भारत में अधिकांश निवेश केवल सीसीपीएस मार्ग के माध्यम से किया जाता है.
सीबीडीटी ने इस साल मई में नॉन लिस्टेड और गैर-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप यूनिट्स में फंडिंग के वैल्यूएशन पर नियमों का ड्राफ्ट जारी किया था. सीबीडीटी ने यह ड्राफ्ट आयकर लगाने के मकसद से जारी किए थे. इसे 'एंजल टैक्स' कहा जाता है. इस पर पब्लिक कमेंट्स मांगे गए थे.